Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana 2025: मछली पालन से कमाई बढ़ाने की सरकारी योजना!

Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana

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Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana 2025 भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे मछली पालन और मत्स्य क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। इसे ‘नीली क्रांति’ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका उद्देश्य मछुआरों और मछली पालकों की आय को दोगुना करना, रोजगार के अवसर पैदा करना और मछली उत्पादन को बढ़ाना है। यह योजना 2020 में शुरू हुई थी और 2024-25 तक लागू रहेगी। सरकार ने इसके लिए 20,050 करोड़ रुपये का बजट रखा है, जिसमें से 12,340 करोड़ रुपये मछली पालन और एक्वाकल्चर के लिए और 7,710 करोड़ रुपये बुनियादी ढांचे के विकास के लिए हैं।

Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana का मुख्य लक्ष्य मछली उत्पादन को 2024-25 तक 22 मिलियन मीट्रिक टन तक ले जाना है, जो 2018-19 में 13.75 मिलियन मीट्रिक टन था। साथ ही, यह योजना मछुआरों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ मछली निर्यात को 1 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाने पर जोर देती है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में भी मदद कर रही है।

Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana की विशेषताएं

  • क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण: योजना का कार्यान्वयन क्षेत्र-विशिष्ट और क्लस्टर-आधारित है, जिससे बेहतर परिणाम मिलते हैं।
  • आधुनिक तकनीक का उपयोग: री-सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, बायोफ्लॉक, एक्वापोनिक्स और केज कल्चर जैसी तकनीकों को बढ़ावा।
  • मछली निर्यात को बढ़ावा: मछली निर्यात को 46,589 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपये करने का लक्ष्य।
  • बुनियादी ढांचे का विकास: कोल्ड स्टोरेज, मछली बाजार और प्रसंस्करण इकाइयों का निर्माण।
  • मछुआरों के लिए बीमा: मछली पालकों और मछुआरों के लिए दुर्घटना बीमा और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं।
  • सागर मित्र और FFPOs: 3,477 सागर मित्रों की नियुक्ति और फिश फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन (FFPOs) को बढ़ावा।
  • विशेष क्षेत्रों पर ध्यान: जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, पूर्वोत्तर और आकांक्षी जिलों में मत्स्य विकास पर जोर।

Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana के लाभ

  • आय में वृद्धि: मछुआरों और मछली पालकों की आय को दोगुना करने में मदद।
  • रोजगार सृजन: 55 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर।
  • उत्पादन में बढ़ोतरी: मछली उत्पादन को 22 मिलियन मीट्रिक टन तक बढ़ाने का लक्ष्य।
  • निर्यात में वृद्धि: मछली निर्यात से 1 लाख करोड़ रुपये की कमाई का लक्ष्य।
  • कम नुकसान: कटाई के बाद होने वाले 20-25% नुकसान को 10% तक कम करना।
  • आधुनिक सुविधाएं: कोल्ड स्टोरेज, प्रसंस्करण इकाइयों और मछली बाजारों का विकास।
  • महिलाओं और कमजोर वर्गों को लाभ: SC, ST और महिलाओं को 60% तक की सब्सिडी।

Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana के लिए पात्रता

Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड हैं:

  • व्यक्तिगत लाभार्थी: मछुआरे, मछली पालक, मछली विक्रेता और मछली श्रमिक।
  • संगठन और समूह: फिशरीज कोऑपरेटिव्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स (SHGs), जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स (JLGs) और फिश फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन (FFPOs)।
  • निजी और सरकारी संस्थाएं: निजी फर्म, उद्यमी, मत्स्य विकास निगम और राज्य मत्स्य विकास बोर्ड।
  • विशेष श्रेणी: अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), महिलाएं और दिव्यांग व्यक्ति।
  • स्थान: योजना पूरे भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है।
  • लाभ लेने के लिए आवेदक को मत्स्य पालन या इससे संबंधित गतिविधियों में शामिल होना चाहिए।

Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana के लिए जरूरी

आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज जरूरी हैं:

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता विवरण (पासबुक की कॉपी)
  • मत्स्य पालन से संबंधित व्यवसाय का प्रमाण (यदि लागू हो)
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र (SC/ST के लिए)
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • प्रोजेक्ट रिपोर्ट (Detailed Project Report – DPR), यदि आवश्यक हो

Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana Online Registration

Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana के लिए आवेदन करना आसान है। नीचे स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया दी गई है:

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले NFDB (National Fisheries Development Board) की वेबसाइट (nfdb.gov.in) या PMMSY पोर्टल (pmmsy.dof.gov.in) पर जाएं।
  2. रजिस्ट्रेशन करें: होमपेज पर ‘Register’ या ‘Apply Online’ लिंक पर क्लिक करें। अपनी बेसिक जानकारी जैसे नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल ID दर्ज करें।
  3. आवेदन फॉर्म भरें: लॉगिन करने के बाद PMMSY आवेदन फॉर्म खोलें। इसमें व्यक्तिगत विवरण, प्रोजेक्ट विवरण और अन्य जानकारी भरें।
  4. दस्तावेज अपलोड करें: सभी जरूरी दस्तावेज (आधार, बैंक विवरण, आदि) स्कैन करके अपलोड करें।
  5. प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करें: यदि आप सब्सिडी या लोन के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो Detailed Project Report (DPR) जमा करें।
  6. आवेदन सबमिट करें: फॉर्म को ध्यान से चेक करें और ‘Submit’ बटन पर क्लिक करें।
  7. जिला मत्स्य कार्यालय में जमा करें: ऑनलाइन आवेदन के बाद, प्रिंटेड फॉर्म और दस्तावेज अपने जिला मत्स्य कार्यालय में जमा करें।
  8. वेरिफिकेशन और अप्रूवल: आपका आवेदन जिला मत्स्य अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा। अप्रूवल के बाद आपको सब्सिडी या अन्य लाभ मिलेंगे।

संपर्क जानकारी

यदि आपको आवेदन में कोई समस्या हो या योजना के बारे में और जानकारी चाहिए, तो आप निम्नलिखित तरीकों से संपर्क कर सकते हैं:

  • आधिकारिक वेबसाइट: pmmsy.dof.gov.in या nfdb.gov.in
  • हेल्पलाइन नंबर: 1800-425-1660 (NFDB हेल्पलाइन)
  • ईमेल: ce.nfdb-dadf@gov.in, rakesh.kr38@gov.in
  • जिला मत्स्य कार्यालय: अपने नजदीकी जिला मत्स्य कार्यालय से संपर्क करें।

निष्कर्ष

Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana 2025 मछुआरों और मछली पालकों के लिए एक सुनहरा अवसर है। यह योजना न केवल उनकी आय को दोगुना करने में मदद कर रही है, बल्कि मछली उत्पादन को बढ़ाकर भारत को वैश्विक मत्स्य बाजार में अग्रणी बनाने की दिशा में भी काम कर रही है। आधुनिक तकनीकों, सब्सिडी और बुनियादी ढांचे के विकास के जरिए यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है। खासकर महिलाओं, SC/ST और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए यह योजना विशेष लाभकारी है।

आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। अगर आप मछली पालन से जुड़े हैं या इस क्षेत्र में कदम रखना चाहते हैं, तो इस योजना के लिए तुरंत आवेदन करें। अपने नजदीकी जिला मत्स्य कार्यालय से संपर्क करें और इस योजना के तहत मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उठाएं। यह योजना आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।


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FAQs

1.  क्या PMMSY 2025 के तहत महिलाओं को अलग से लाभ मिलता है?

➤ हाँ, महिला मछुआरों और SHG समूहों को सब्सिडी में 10-15% अतिरिक्त लाभ मिलता है।

2. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ कौन ले सकता है?

➤ मछुआरे, मछली पालक, मछली विक्रेता, SHGs, FFPOs, SC/ST, महिलाएं और मत्स्य विकास निगम इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

3. PMMSY आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए?

➤ आधार कार्ड, निवास प्रमाण, बैंक विवरण, आय प्रमाण, जाति प्रमाण (यदि लागू हो) और प्रोजेक्ट रिपोर्ट जैसे दस्तावेज चाहिए।

4. क्या PMMSY समुद्री और अंतर्देशीय दोनों मछुआरों के लिए है?

➤ हाँ, PMMSY समुद्री, तटीय और अंतर्देशीय सभी प्रकार के मत्स्य क्षेत्रों को कवर करती है।

5.  क्या PMMSY में लोन भी मिलता है?

➤ हाँ, बैंक लोन पर ब्याज सब्सिडी (Interest Subvention) का प्रावधान है।

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