Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana 2025: हर गर्भवती महिला के लिए ₹6000 की मदद!

Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana

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Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana (IGMSY) भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसे 2010 में शुरू किया गया था। यह योजना अब प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना (PMMVY) के नाम से जानी जाती है, क्योंकि 2017 में इसका नाम बदला गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को आर्थिक और स्वास्थ्य सहायता प्रदान करना है। यह योजना खासतौर पर उन महिलाओं के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिन्हें गर्भावस्था और प्रसव के दौरान पर्याप्त देखभाल की जरूरत होती है।

इस योजना के तहत पहली बार मां बनने वाली महिलाओं को नकद प्रोत्साहन राशि दी जाती है ताकि वे गर्भावस्था और प्रसव के बाद बेहतर पोषण और स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त कर सकें। यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं, जैसे गर्भावस्था का पंजीकरण और नियमित स्वास्थ्य जांच। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना 2025 में भी यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि हर जरूरतमंद महिला को इसका लाभ मिले।

Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana की विशेषताएं

  • यह योजना गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए है।
  • पहले जीवित बच्चे के लिए नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
  • राशि तीन किस्तों में दी जाती है: पहली किस्त गर्भावस्था के शुरुआती पंजीकरण पर, दूसरी प्रसव पूर्व जांच के बाद, और तीसरी बच्चे के जन्म और टीकाकरण के बाद।
  • योजना का संचालन महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
  • यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत लागू है।
  • आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल (PMMVY SOFT MIS) उपलब्ध है।

Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana के लाभ

  • महिलाओं को गर्भावस्था और प्रसव के दौरान 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है।
  • जननी सुरक्षा योजना (JSY) के तहत अतिरिक्त लाभ मिलने पर कुल 6,000 रुपये तक की सहायता संभव है।
  • यह योजना सुरक्षित प्रसव और बेहतर पोषण को बढ़ावा देती है।
  • महिलाओं को प्रसव से पहले और बाद में पर्याप्त आराम करने में मदद मिलती है।
  • नवजात शिशु के लिए शुरुआती छह महीनों तक विशेष स्तनपान को प्रोत्साहित करती है।
  • आर्थिक सहायता से महिलाओं का स्वास्थ्य और आत्मविश्वास बढ़ता है।

Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana के लिए पात्रता

इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड पूरे करने होंगे:

  • महिला की उम्र 19 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • यह योजना केवल पहले जीवित बच्चे के लिए लागू है।
  • केंद्र या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नियमित नौकरी करने वाली महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
  • महिला को गर्भावस्था के दौरान आंगनवाड़ी केंद्र या स्वीकृत स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण कराना होगा।
  • आवेदक के पास आधार कार्ड और बैंक खाता होना अनिवार्य है।

Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana के लिए जरूरी दस्तावेज

आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

  • आधार कार्ड (महिला और पति दोनों का, यदि लागू हो)।
  • माता-शिशु संरक्षण कार्ड (MCP कार्ड)।
  • बैंक खाता पासबुक की कॉपी।
  • पहचान पत्र (जैसे वोटर आईडी, राशन कार्ड आदि)।
  • गर्भावस्था पंजीकरण का प्रमाण।
  • स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण का रिकॉर्ड।

Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana के लिए आवेदन की प्रक्रिया

Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana के लिए आवेदन करना आसान है। नीचे स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया दी गई है:

  1. पंजीकरण: अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं और गर्भावस्था का पंजीकरण कराएं।
  2. फॉर्म प्राप्त करें: आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या स्वास्थ्य केंद्र से PMMVY फॉर्म 1-A मुफ्त में लें।
  3. फॉर्म भरें: फॉर्म में अपनी जानकारी जैसे नाम, आधार नंबर, बैंक खाता विवरण, और गर्भावस्था की तारीख आदि भरें।
  4. दस्तावेज जमा करें: सभी जरूरी दस्तावेजों की कॉपी फॉर्म के साथ जमा करें।
  5. ऑनलाइन आवेदन (वैकल्पिक): PMMVY की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण करें। लॉगिन करने के बाद “Beneficiary Registration” विकल्प चुनें और जानकारी भरें।
  6. सत्यापन: आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या स्वास्थ्य अधिकारी आपके दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे।
  7. किस्तों का भुगतान: शर्तें पूरी करने पर तीन किस्तों में राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।

संपर्क जानकारी

यदि आपको Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana के बारे में कोई सवाल है या आवेदन में मदद चाहिए, तो निम्नलिखित हेल्पलाइन पर संपर्क करें:

  • आधिकारिक वेबसाइट: pmmvy.wcd.gov.in
  • ईमेल: pmmvy-mwcd@gov.in
  • महिला हेल्पलाइन: 181
  • पोषण हेल्पलाइन: 14408
  • Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana Online Registration: Click Here
  • आप अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र या जिला महिला और बाल विकास कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं।

निष्कर्ष

इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, जिसे अब प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के नाम से जाना जाता है, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए एक वरदान है। यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि सुरक्षित प्रसव और बेहतर पोषण को भी बढ़ावा देती है। खासतौर पर ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए यह योजना जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। 2025 में भी यह योजना लाखों महिलाओं को सशक्त बनाने का काम कर रही है।

यदि आप या आपके परिवार में कोई इस योजना के लिए पात्र है, तो बिना देर किए अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र पर संपर्क करें। आवेदन प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी उपलब्ध है। यह योजना न केवल माताओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है, बल्कि नवजात शिशुओं के लिए भी एक स्वस्थ शुरुआत सुनिश्चित करती है।


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FAQs

1. इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना क्या है?

➤ यह भारत सरकार की एक मातृत्व लाभ योजना है, जो गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसका नाम अब PMMVY है।

2. क्या सभी महिलाएँ इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं?

➤ नहीं, केवल बीपीएल परिवार की 19 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएँ ही पात्र हैं।

3. योजना के तहत कुल कितनी राशि दी जाती है?

➤ योजना के तहत 5,000 रुपये तीन किस्तों में दिए जाते हैं। JSY के साथ कुल 6,000 रुपये तक मिल सकते हैं।

4. क्या यह योजना सभी राज्यों में लागू है?

➤ हां, यह योजना पूरे भारत में लागू है, लेकिन कुछ राज्यों में स्थानीय स्तर पर अतिरिक्त लाभ भी दिए जा सकते हैं।

5. इस योजना का लाभ कौन ले सकता है?

➤ 19 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाएं, जो पहली बार मां बन रही हैं और सरकारी नौकरी में नहीं हैं, इस योजना के लिए पात्र हैं।

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