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Krishak Durghatna Kalyan Yojana उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के लिए शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसका मकसद खेती-किसानी के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं में किसानों की जान जाने या शारीरिक चोट लगने पर उनके परिवार को वित्तीय मदद देना है। 2025 में इस योजना को और ज्यादा किसान-फ्रेंडली बनाया गया है, ताकि छोटे और कमज़ोर किसान भी आसानी से इसका लाभ उठा सकें।
यह योजना खासतौर पर उन किसानों के लिए है जो ट्रैक्टर चलाते समय, कीटनाशक छिड़काव करते वक्त, या खेत में काम करने के दौरान किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं। अक्सर ऐसी घटनाओं में परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस योजना के तहत 2 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही, यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से की जा सकती है, जिससे गाँव-देहात के किसानों को भी कोई दिक्कत न हो।
Krishak Durghatna Kalyan Yojana की विशेषताएं
- आर्थिक सहायता: दुर्घटना में किसान की मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर 5 लाख रुपये तक की मदद।
- विस्तृत परिभाषा: योजना में खातेदार, सह-खातेदार, उनके परिवार के कमाऊ सदस्य, और बटाईदार या किराये पर खेती करने वाले शामिल हैं।
- बजट प्रावधान: 2023-24 के लिए 750 करोड़ रुपये का बजट, जिससे हजारों परिवारों को लाभ मिलेगा।
- ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन: किसान e-District पोर्टल के जरिए या जिला कलेक्टर कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।
- तेज प्रक्रिया: दुर्घटना के 45 दिनों के भीतर आवेदन जमा करना जरूरी, लेकिन कलेक्टर 30 दिन का अतिरिक्त समय दे सकते हैं।
- अन्य योजनाओं के साथ समन्वय: अगर किसान को पीएम जीवन ज्योति बीमा या अन्य योजनाओं से मदद मिली है, तो बाकी राशि इस योजना से दी जाएगी।
Krishak Durghatna Kalyan Yojana के लाभ
- आर्थिक सुरक्षा: किसान की मृत्यु पर परिवार को 5 लाख रुपये तक की सहायता, जिससे आर्थिक संकट कम होता है।
- विकलांगता में मदद: 60% या उससे ज्यादा विकलांगता पर 2-3 लाख रुपये की आर्थिक सहायता।
- बड़ी कवरेज: बिजली गिरने, मशीनरी हादसे, पेड़ गिरने, भूस्खलन जैसे हादसों को शामिल किया गया है।
- सामाजिक सुरक्षा: किसान परिवारों को मुश्किल समय में सहारा मिलता है, जिससे उनकी जिंदगी पटरी पर लौट सकती है।
- सभी किसानों के लिए: जमीन मालिकों के साथ-साथ बटाईदार और किराये पर खेती करने वालों को भी लाभ।
Krishak Durghatna Kalyan Yojana के लिए पात्रता
Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2025 का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:
- आवेदक किसान या उनके परिवार का सदस्य उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- किसान की उम्र 18 से 70 साल के बीच होनी चाहिए।
- योजना उन किसानों के लिए है जो खातेदार, सह-खातेदार, या बटाईदार हैं और जिनकी मुख्य आजीविका खेती है।
- दुर्घटना के बाद 60% या उससे ज्यादा विकलांगता होने पर लाभ मिलेगा।
- दुर्घटना 14 सितंबर 2019 के बाद हुई हो।
- मृत्यु के मामले में, लाभ माता-पिता, पति/पत्नी, बेटा, बेटी, बहू, पोता, या पोती को मिलेगा।
Krishak Durghatna Kalyan Yojana के लिए जरूरी दस्तावेज
Krishak Durghatna Kalyan Yojana में आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज चाहिए:
- आधार कार्ड
- बैंक खाता पासबुक
- खातौनी की सत्यापित प्रति या किराये का दर्ज रजिस्टर्ड एग्रीमेंट
- अगर जमीन मालिक उपलब्ध न हो, तो ग्राम प्रधान और क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा सत्यापित बटाईदार सर्टिफिकेट
- आयु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- परिवार के सदस्यों का विवरण
- दुर्घटना का विवरण (पुलिस रिपोर्ट, मेडिकल सर्टिफिकेट, आदि)
- पासपोर्ट साइज फोटो
Krishak Durghatna Kalyan Yojana Apply Process
Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2025 में आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:
Krishak Durghatna Kalyan Yojana Online Apply
- e-District पोर्टल पर जाएं: उत्तर प्रदेश के e-District पोर्टल पर विजिट करें।
- रजिस्ट्रेशन करें: होमपेज पर “New User Registration” पर क्लिक करके रजिस्टर करें। अगर पहले से रजिस्टर्ड हैं, तो लॉगिन करें।
- आवेदन फॉर्म चुनें: लॉगिन करने के बाद, “Department of Agriculture” सेक्शन में “Honorable Chief Minister Farmer Accident Assistance Scheme” के आवेदन फॉर्म पर क्लिक करें।
- डिटेल्स भरें: फॉर्म में दुर्घटना पीड़ित का नाम, पता, दुर्घटना का विवरण, और अन्य जरूरी जानकारी भरें।
- दस्तावेज अपलोड करें: सभी जरूरी दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें।
- सबमिट करें: फॉर्म चेक करने के बाद सबमिट करें और आवेदन नंबर नोट करें।
- स्टेटस चेक करें: पोर्टल पर अपने आवेदन की स्थिति चेक करते रहें।
Krishak Durghatna Kalyan Yojana Offline Apply
- जिला कलेक्टर कार्यालय जाएं: दुर्घटना के 45 दिनों के भीतर जिला कलेक्टर कार्यालय में आवेदन जमा करें।
- फॉर्म भरें: सभी जरूरी जानकारी और दस्तावेज फॉर्म के साथ संलग्न करें।
- तहसील में जमा करें: आवेदन तहसील कार्यालय में जमा करें, जहां अधिकारियों द्वारा सत्यापन होगा।
- सत्यापन के बाद लाभ: सत्यापन पूरा होने पर सहायता राशि बैंक खाते में ट्रांसफर होगी।
संपर्क जानकारी
अगर आपको Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2025 के बारे में कोई सवाल है या आवेदन में मदद चाहिए, तो निम्नलिखित तरीकों से संपर्क करें:
- e-District पोर्टल: edistrict.up.gov.in
- हेल्पलाइन नंबर: 1800-180-1551 (कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश)
- जिला कलेक्टर कार्यालय: अपने नजदीकी जिला कलेक्टर कार्यालय से संपर्क करें।
- कृषि विभाग कार्यालय: स्थानीय कृषि विभाग कार्यालय में जाकर जानकारी लें।
निष्कर्ष
Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2025 उत्तर प्रदेश सरकार की एक ऐसी पहल है, जो किसानों और उनके परिवारों को मुश्किल समय में सहारा देती है। खेती का काम जोखिमों से भरा है, और इस योजना के जरिए सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी किसान परिवार आर्थिक तंगी में न फंसे।
5 लाख रुपये तक की सहायता और आसान आवेदन प्रक्रिया के साथ यह योजना वाकई में किसानों के लिए एक वरदान है। चाहे आप जमीन के मालिक हों या बटाईदार, यह योजना हर उस व्यक्ति को कवर करती है, जिसकी जिंदगी खेती पर टिकी है। अगर आप या आपका कोई जानने वाला इस योजना का लाभ लेना चाहता है, तो तुरंत आवेदन करें और सरकार की इस मदद का फायदा उठाएं।
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FAQs
1. किसान दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ कौन ले सकता है?
➤ उत्तर प्रदेश के 18-70 साल के किसान, खातेदार, सह-खातेदार, बटाईदार, और उनके परिवार के कमाऊ सदस्य, जिनकी आजीविका खेती पर निर्भर है।
2. किसान दुर्घटना कल्याण योजना में कितनी सहायता राशि मिलती है?
➤ मृत्यु या गंभीर विकलांगता (जैसे दोनों हाथ-पैर खोना) पर 5 लाख रुपये, और 60% विकलांगता पर 2-3 लाख रुपये।
3. क्या बटाईदार भी किसान दुर्घटना कल्याण योजना में शामिल हैं?
➤ हां, बटाईदार और किराये पर खेती करने वाले भी इस योजना के पात्र हैं।
4. क्या किसान दुर्घटना कल्याण योजना सभी राज्यों के किसानों के लिए है?
➤ नहीं, यह योजना सिर्फ उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए है, जो खेती पर निर्भर हैं।
5. क्या किसान दुर्घटना कल्याण योजना में ट्रैक्टर दुर्घटना भी कवर होती है?
➤ हां, अगर दुर्घटना खेती के काम से जुड़ी हो, तो कवर होती है।
6. अगर किसान की मौत हो जाए, तो आवेदन कौन करेगा?
➤ परिवार के सदस्य जैसे पति/पत्नी, माता-पिता, बेटा, बेटी, बहू, पोता या पोती आवेदन कर सकते हैं।